“गुड हेल्थ” नामक कैप्सूल जो कि आयुर्वेदिक औषधि पर लगा प्रतिबंध, मेडिकल स्टोर स्वामियों को उक्त औषधि की बिक्री न करने के दिए निर्देश

“गुड हेल्थ” नामक कैप्सूल जो कि आयुर्वेदिक औषधि पर लगा प्रतिबंध, मेडिकल स्टोर स्वामियों को उक्त औषधि की बिक्री न करने के दिए निर्देश

शमीम अहमद संपादक

बिजनौर। डॉ प्रमोद कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बिजनौर ने लाइसेंस अधिकारी/निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के क्रम में जिले के सभी मेडिकल स्टोर स्वामी को निर्देशित किया है कि जिला बिजनौर में अगर किसी मेडिकल स्टोर पर “गुड हेल्थ” नामक कैप्सूल जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, की बिक्री की जा रही है, तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। उन्होंने बताया कि उक्त औषधि में परीक्षण के बाद स्ट्राइड की मात्रा पाई गई है जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

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