
28 प्रकार के पर्यटन संबंधी उद्यम में पर्यटन नीत के अंतर्गत मिलेगी छूट, ऑनलाइन करें आवेदन- पर्यटक अधिकारी दीप्ति वत्स
रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो
बिजनौर। पर्यटक अधिकारी दीप्ति वत्स ने बताया कि पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत अगर कोई निजी उद्यमी, संस्थान, व्यक्ति आदि अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। उन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट ूूूण्नचजवनतपेउण्हवअण्पद पर जाकर अपना पंजीकरण कराते हुए अपना प्रोजेक्ट वहां अपलोड कर सकते है। 28 प्रकार के कार्यों व उद्यम में पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत 15 से 25 प्रतिशत तक पूंजी निवेश पर छूट दी जाएगी। विकास शुल्क एवं स्टॅाम्प ड्यूटी लागू नहीं होगी तथा बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी 5 साल तक दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट में होटल, बजट होटल, हेरिटेज होटल, इको टूरिज्म रिजॉर्ट, रिजॉर्ट, टेटिंड अकोमोडेशन, कैंपिंग अकोमोडेशन, एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, कन्वेंशन सेंटर, रिवर क्रूज टूरिज्म, वैलनेस सेंटर, योगा सेंटर, बेसाइड एमेनिटीज, कारवां टूरिज्म ,कारवां पार्क, रूरल होमिस्ट्री, साउंड एंड लाइट शो, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ,हेरिटेज होमस्टेस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, गोल्फ कोर्स, ढाबा, धर्मशाला/ आश्रम, मेगा प्रोजेक्ट्स ,टूरिज्म विलेज व टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सहित 28 प्रकार के कार्यों व उद्यम में पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत 15 से 25 प्रतिशत तक पूंजी निवेश पर छूट दी जाएगी। विकास शुल्क एवं स्टॅाम्प ड्यूटी लागू नहीं होगी तथा बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी 5 साल तक दी जाएगी।