गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्धक एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं विवरण- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्धक एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं विवरण- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

शमीम अहमद

बिजनौर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर नौशाद हुसैन ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद बिजनौर में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देशन में उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर की संयुक्त समिति से कराकर सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से जिलाधिकारी को 05 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराया जाना हैं।

उन्होंने जनपद बिजनौर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्धकों को निर्देशित किया हैं कि मदरसों के सम्बन्ध में समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर जैसे मदरसे का नाम, मदरसें का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना का वर्ष, मदरसे का भवन किराये पर हैं अथवा निजी भवन हैं, जो छात्र-छात्राओं हेतु उपयुक्त है या नहीं, मदरसें में पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूतिर्, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, मदरसे में कितने छात्र छात्रायें अध्ययनरत है। मदरसे में कितने शिक्षक हैं, मदरसे में लागू पाठ्कम, मदरसें की आय का स्त्रोत क्या हैं। इन मदरसों में पढ़ रहें छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित है, मदरसा किसी गैर समूह/संस्था से मदरसे की सम्बद्वता है, यदि है तो विवरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर के कार्यालय में 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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