डेंगू एक गम्भीर रोग, सावधानी व सर्तकता बनायें रखें-जिलाधिकारी

डेंगू एक गम्भीर रोग, सावधानी व सर्तकता बनायें रखें-जिलाधिकारी

लक्ष्ण दिखने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श लें व जांच करायें-जिलाधिकारी

दायित्वों के निर्वहन मे यदि शिथिलता या लापरवाही बरती जाती है तो दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी -जिलाधिकारी

वाहक मच्छर पर नियन्त्रण हेतु घर के बर्तनों, कूलरों, घड़ें, पानी की टंकी में एकत्रित पानी एक सप्ताह के अन्दर अवश्य बदल दें-जिलाधिकारी

नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन व ग्रामीण क्षेत्रो में डीपीआरओ सफाई के लिए उत्तरदायी होगे-जिलाधिकारी

शमीम अहमद संपादक

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शासन स्तर से समय-समय पर कराये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में आमजन को अवगत कराते हुये कहा कि डेंगू रोग एक गम्भीर रोग है जो मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। उन्होंने कहा कि सावधानी व सर्तकता बनायें रखें। लक्ष्ण दिखने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श लें व जांच करायें। उन्होंने कहा कि अधिकारियो के दायित्व निर्धारित करते हुये कहा कि दायित्वों के निर्वहन मे यदि शिथिलता या लापरवाही बरती जाती है तो दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा शासन को सूचित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद बिजनौर मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस रोग का प्रसार अधिकतर माह जुलाई से माह नवम्बर के मध्य होता है। यह मच्छर घर के अन्दर व उसके आस-पास के वातावरण में रहता है और पलता है तथा केवल दिन के समय में काटता है और रात को विश्राम करता है। डेंगू बुखार का वायरस (विषाणु) इन मच्छरों के द्वारा एक प्रभावित व्यकित से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि डेंगू के नियन्त्रण हेतु विभिन्न कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करायी जायें जिसमें प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय में डेंगू के रोगियों के लिये एक पृथक वार्ड चिन्हित किया जाये जिसमें प्रत्येक बैड पर रोगी के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था हो, सम्भावित डेंगू रोग के सभी रोगियों का चिकित्सालय में भर्ती कर निःशुल्क उपचार किया जाये। इन रोगियों के रोग की पुष्टि हेतु सीरम का जॉच एलाइजा/रेपिड टेस्ट द्वारा कराई जाये। सभी रोगियों का टूर्निकेट टेस्ट तथा प्लेटलेट काउन्ट कराया जाये।
उन्होंने निर्देशित किया कि चिकित्सालय एवं रोगियों के निवास स्थान के क्षेत्र में एडिज इजिप्टाई मच्छर के घनत्व का नियमित अनुश्रवण किया जाये। कन्टेनर इन्डेक्स एवं हाउस इन्डेक्स के माध्यम से एडिज इजिप्टाई मच्छर के लार्वा की जानकारी नियमित रूप से कराई जाये। वाहक मच्छर पर नियन्त्रण हेतु घर के बर्तनों, कूलरों, घड़ें, पानी की टंकी में एकत्रित पानी एक सप्ताह के अन्दर अवश्य बदल दें। बहुमंजिली इमारत में वाहक मच्छर की वृद्धि को रोकने के लिये उनके प्रबन्धकों के स्तर से यह सुनिश्चित करा लें कि उनकी इमारतों कूलर, पानी की टंकी आदि दशा में बदल दिया जाये।

उन्होंने निर्देशित किया कि नगर पालिका/नगर पंचायत से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये श्रोत सप्ताह के अन्दर पानी हर कटौती की कार्यवाही करायी जाये। टैक्नीकल से फॉगिग प्रभावित क्षेत्रो में कराई जायें। वाहक मच्छर का घनत्व बढ़ने पर आवश्यकतानुसार पायरेथ्रम स्प्रे घरो के अन्दर तथा मैलाथियानं मच्छर के काटने से बचने के लिये इस बात का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को अधिक से अधिक ढकने के लिये उपयुक्तं कपड़े पहने। मच्छरदानी एवं अन्य उपाय जैसे- मैटस, अगरबत्ती, क्रीम इत्यादि का प्रयोग करे। समस्त स्कूल/कालेज में बच्चों में मच्छर के काटने बचाने की पूरी बॉह के कपडे तथा पैरों में लम्बे मोजे/सलवार इत्यादि पहनने की सलाह दें।

उन्होंने कहा कि चिकनगुनिया रोग भी एक वायरस के कारण होता है जिसका प्रसार भी डेंगू के समान एडिज इजिप्टाई मच्छर द्वारा होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण भी डेंगू की तरह तेज बुखार के साथ शरीर के सभी जोडो मे असहनीय दर्द तथा शरीर मे दाने होना होता है । इस रोग से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार डेंगू के समान सभी उपाय कराये जाये। रोग की पुष्टि हेतु चिकनगुनिया रोग के सम्भावित रोगियो के सीरम की जाँच एन०सी०डी०सी० , 22 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली (भारत सरकार) मे भेजकर कराई जाये।

उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 06.10.2006 को आदेश पारित किये है। जिसके द्वारा नगर पालिकाओ के अधिशासी अधिकारी एवं नगर निगमों व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन अपने क्षेत्र में सामान्य सफाई के लिए उत्तरदायी होगे। ग्रामीण क्षेत्रो में जिला पंचायत राज अधिकारी सफाई के लिए उत्तरदायी होगे। निजी नर्सिंग होम के मालिक व्यवस्थापक एवं प्रभारी अपने जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डेंगू से पीड़ित व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर अनिवार्य रूप से सूचित करेगें। राज्य सरकार रोग से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायो की जनसामान्य मे जानकारी हेतु व्यापक प्रचार- प्रसार करेगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारियो द्वारा दायित्वों के निर्वहन मे यदि शिथिलता या लापरवाही बरती जाती है तो दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा शासन को सूचित कर दिया जायेगा। यदि क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार के फन्ड का अभाव है तो उनको तत्काल अवगत कराये। जिससे शासन से धन आबंटन की मॉग तत्काल की जा सके।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जनपद बिजनौर मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं यह सुनिश्चित करेगे कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना शासन को प्रत्येक दिन समय से प्राप्त होती रहे। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये सोशल डिस्टेसिंग व व्यक्तिगत स्वच्छता/सेनिटाईजेशन को अपनाते हुये समस्त विभागाध्यक्ष अपने से सम्बन्धित कार्याे/निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: