महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सिरसा जिला भी रेड जोन में, जिला में सख्ती के दिए निर्देश,
अधिकारियों की लगाई ड्यूटी, जिले की जनता से महामारी के दौरान सहयोग करने की अपील,
19 जनवरी तक प्रात: पांच बजे तक बढाया लॉकडाउन का समय,
दूध, ग्रोसरी व दवाइयों की दुकान को छोड़कर सभी बाजार सांय छह बजे बंद करने के उपायुक्त ने दिए निर्देश
सिरसा, 11 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा जिला को भी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण रेड जोन में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के 22 में से 19 जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन 19 जनवरी प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा जिला को भी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण रेड जोन में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के 22 में से 19 जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी खेल स्टेडियम, स्विमिंग पुल बंद रहेंगे, केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाडिय़ों को अनुमति मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, आदेशों की गंभीरता से पालना की जिम्मेदारी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध है, इसकी जिम्मेवारी संबंधित एसडीएम की रहेगी। सभी सरकारी व निजी कार्यालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। बार व रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, आदेशों की दृढता से पालना के लिए डीईटीसी (आबकारी/बिक्री कर) की ड्यूटी रहेगी। दूध, ग्रोसरी की दुकानें व मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी बाजार की दुकानें सांय छह बजे तक खोली जा सकेगी, इसके लिए सभी एसडीएम, सीईओ मिल्क प्लांट, डीईटीसी (बिक्री) को अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। जिला रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।