प्रत्याशी द्वारा रू10 लाख से अधिक की बैंक में धनराशि जमा करवाना का डीएम ने ब्यौरा देने को कहा
शमीम अहमद एडिटर
बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 लडने वाले उम्मीदवारों/प्रत्याशियों के चुनाव व्यय के संचालन के लिए प्राथमिकता के आधार पर खाता खोलना तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी द्वारा रू0 10 लाख से अधिक की बैंक में धनराशि जमा करवाना जबकि पीछे दो माह के दौरान जमा व निकासी न की हो प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्य कोषाधिकारी तथा आयकर अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के खाते से नकदी की प्रतिदिन संदेहास्पद जमा व निकासी की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी के बिना किसी पूर्व स्थानान्तरण के जिला/निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य स्थानान्तरण की आख्या काा प्रेषण भी प्रस्तुत करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैवसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उनके पति/उनकी पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नकदी की जमा व निकासी की रिपोर्ट देना।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा आज दोपहर 12ः00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में आगामी विधानसीाा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने शाखा प्रबंधकों को यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीति दल के खाते में एक लाख से अधिक की राशि जमा व निकासी की रिपोर्ट देना अन्य कोई संदेहास्पद नकदी का लेन-देन निर्वाचकों को रिश्वत देने में प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। शाखा प्रबंक यह भी सुनिश्चित करेगे कि बाहय स्रोत एजेसियों/कपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जायेगी। इस प्रयोजनार्थ, बाहय स्रोत एजेसी/कपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज इत्यादित होने चाहिए जिसमें उन्हें दी गयी नकदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेगे और अन्य शाखाओं, बैंको या करेसी पेटी में रखने के लिए ले जायेगे, का उल्लेख होगा। बाह्य स्रोत एजेसियों/कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जाएंगे, संबंधित एजेसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेगें। उपर्युक्त प्रकिया इस कारण से निदिष्ट की गई है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत कर्मचारी) बाह्य स्रोत एजेसी/कपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडी को निरीक्षण के लिए रोकते है तो वह एजेसी/कपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होने वह नकदी व नकदी बैंक के एटीएम को नकदी से भरने या बैंको की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे है। यदि नकदी की बड़ी जमा व निकासी (रू0 10 लाख से अधिक) का मामला सामने आता है तो आयकर विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा आयकर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी सूरज कुमार तथा सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।