प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला बिजनौर को 5571 आवास प्राप्त हुए

 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला बिजनौर को 5571 आवास प्राप्त हुए

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे

बिजनौर।  जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिला बिजनौर को 5571 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि स्वीकृति के उपरांत लाभार्थियो के खाते में तीन किश्तों में 1.20 लाख की धनराशि अंतरित होगी। प्रथम किश्त में 40 हजार,द्वितीय किश्त में 70 हजार और तृतीय किश्त में 10 हजार सीधे राज्य स्तर से PFMS के माध्यम से आधार लिंक खाते में ही अंतरित होगी। सभी किश्तें अनिवार्य रूप से आधार बेस्ड पेमेन्ट होंगी, इसलिए लाभार्थियो को वही खाता देना होगा, जो आधार से लिंक हो।
उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारी निर्देशित संशोधित अवशेष लक्ष्य के अनुसार स्थायी पात्रता सूची (PWL) से वरीयता कम में आज ही लाभार्थियों का पंजीकरण क्रमानुसार करते हुए स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव डीआरडीए की ई-मेल [email protected] पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि आबंटित लक्ष्य वाली ग्राम पंचायत में स्थायी पात्रता सूची (PWL) में पात्र लाभार्थी उपलब्ध न हो तो जाँच कराकर अपात्रता के कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए डिमाण्ड किये जाने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव कराकर साईड पर अपलोड कर उक्त संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थी का पंजीकरण छोड़ा नहीं जायेगा और न ही पंजीकरण में क्रम तोड़ा जायेगा, किसी भी दशा में पात्र लाभार्थियों को आवास के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा, तथा अपात्रों को आवास नहीं दिया जायेगा। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि यदि अपात्र लाभार्थियों को आवास संस्तुत किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। आवास की किश्त का भुगतान आधार बेस्ड पेमेन्ट द्वारा आवास सॉफ्ट पर ऑनलाइन अन्तरित होगा। अतः आधार कार्ड की जाँच कराना सुनिश्चित करें, ताकि धनराशि अन्तरण में किसी भी प्रकार विसंगति न होने पायें।

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