
जिलाधिकारी ने संविधान दिवस पर कलेक्ट्रेट में दिलायी संविधान प्रस्तावना की शपथ
रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे
बिजनौर – कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान, भारत का सर्वाेच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवम्बर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था। उन्होंने बताया कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यांे का बोद्य भी कराया गया है।
संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है- हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता , प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता, सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अरविन्द कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मोहित कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुमित सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।