उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को मिली मंजूरी

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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को मिली मंजूरी

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आयोजित की गईं। बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले रखे गए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए।

इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर अब जमानती होगा। इसमें 10 साल की सजा भी हो सकती है।

मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसे को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में इस मांग को पूरी करते हुए हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सहमति बन गयी है।

ये फैसले हुए

  • धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा
  • नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
  • पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
  • कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
  • अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
  • सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
  • दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

इस पर चर्चा

बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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