नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा
ब्यूरो रिपोर्ट
मुज़फ्फरनगर। वादिया के पिता द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त रोबिन पुत्र मेघराज निवासी ग्राम फलौदा थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादिया के पिता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्त रोबिन उपरोक्त को दिनांक 03.05.2023 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 21.05.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पुरकाजी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.11.2023 को माननीय न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश श्री मनमोहन वर्मा द्वारा आरोपी रोबिन उपरोक्त को धारा 363,376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष कारावास व 33,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।