ईट भटटा के विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईट भटटे का संचालन न करें भट्टा स्वामी- अपर जिलाधिकारी

ईट भटटा के विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईट भटटे का संचालन न करें भट्टा स्वामी- अपर जिलाधिकारी

विनियमन शुल्क जमा किये बिना संचालन होने पर ईट भटटा के स्वामी के विरूद्ध होगी कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०)

रिपोर्ट,न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो

बिजनौर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०)/ प्रभारी अधिकारी (खनिज) अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि जनपद बिजनौर में शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल नचउपदमेण्नचेकबण्हवअण्पद पर 294 ईट भटटे संचालित/स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भटटा स्वामियो से शासन से प्राप्त विनियमन शुल्क समाधान योजना के अन्तर्गत विनियमन शुल्क की धनराशि जमा करायी जाती है। ईट भटटा सत्र 2022-23 (01 अक्टूबर, 2022 से 30 सितम्बर, 2023 तक) दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से प्रारम्भ हो गया है। ईट भटट्रा सत्र 2022-23 के विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये जाने हेतु भटटा स्वामियों द्वारा कार्यालय में सम्पर्क किया जा रहा है।

उन्हांेने बताया कि शासन स्तर से कोई रायल्टी समाधान योजना प्राप्त नही हुई है, जिस कारण ईट भटटा स्वामियो से वित्तीय वर्ष 2022-23 के विनियमन शुल्क की धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। जन समुदाय के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जनपद की तहसील धामपुर व चान्दपुर क्षेत्रान्तर्गत कुछ ईट भटटा स्वामियो द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईट भटटो का संचालन (ईट पथेर/फुकाई/ईट मिटटी कटान) का कार्य किया जा रहा है ।

उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि आप अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापितं/संचालित ईट भटटो का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि आपके क्षेत्रान्तर्गत ईट भटटा स्वामी द्वारा बिना विनियमन शुल्क जमा किये बिना ईट भटटे का संचालन (ईट पथेर/फुकाई/ईट मिटटी कटान) का कार्य न किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि किसी ईट भटटे स्वामी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की ईट भटटा के विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना अपने ईट भटटे का संचालन (ईट पथेर/फुकाई) का कार्य किया जाना पाया जाता है, तो उक्त ईट भटटे का संचालन कार्य तत्काल बन्द कराते हुए सम्बन्धित ईट भटटा के स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपनी स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।

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