उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच गति काफी तेज हो गई,एसआईटी ने बड़ाई 2 धाराएं और

उत्तराखंड अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच गति काफी तेज हो गई,एसआईटी ने बड़ाई 2 धाराएं और

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो

देहरादून/ऋषिकेश। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच गति काफी तेज हो गई है। एसआईटी हत्याकांड की सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हत्याकांड के बाद जिस तरह से कई प्रकार के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर बड़ा ऐक्शन हुआ है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ दो नई धाराएं बढ़ाई हैं। एसआईटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इससे मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलकित आर्य अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलकित भाजपा का पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। इस कारण इस मामले में भाजपा और राज्य सरकार घिरती गई। हालांकि, अब जांच की गति को बढ़ाकर सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तैयारी कर रही है।

18 सितंबर को हुई थी अंकिता की हत्या
उत्तराखंड के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। 19 वर्षीय अंकिता को चिला नहर में धकेल दिया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य और उसके दो साथियों की संलिप्तता पाई गई। उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 24 सितंबर को चिला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के साथ मैनेजर सौरभ भाष्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों वर्तमान में पौड़ी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।
अंकिता हत्याकांड में कई खुलासे हुए हैं। वनंत्रा रिजॉर्ट में देह व्यापार का भी मामला सामने आया है। यह भी खुलासा हुआ है कि अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवाएं देने का दबाव था। एक माह से कम समय की नौकरी में ही अंकिता को इस प्रकार परेशान किया गया कि तंग आकर उसने अपनी व्यथा दोस्तों को बताई थी। वॉट्सऐप चैट भी सामने आए हैं। इसमें अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव डालने की बात कही है। इसके अलावा चश्मदीद की गवाही भी सामने आई है। इसमें दावा किया गया कि 18 सितंबर को दिन में अंकिता का अंकित गुप्ता से बड़ा झगड़ा हुआ था। इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद एसआईटी ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 को इस केस में जोड़ा है।

दो धाराएं एसआईटी द्वारा और जोड़ी

अंकिता हत्या मामले में आईपीसी की धारा 354(क) को भी जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 354 के तहत किसी महिला का यौन उत्पीड़न, मारपीट या उसके अभिमान को ठेस पहुंचाने संबंधी मामलों को संज्ञेय अपराध माना गया है। धारा 354(क) के तहत किसी महिला को गलत तरीके से छूने, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने, उसकी इच्छा के खिलाफ अश्लील साहित्य या किताब दिखाने या फिर अश्लील टिप्पणी के मामले को यौन उत्पीड़न के दायरे में रखा गया है। इस मामले में तीन साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

एसआईटी ने केस में धाराओं को बढ़ाने के साथ-साथ जांच की गति को भी तेज किया है। घटना के बरामद साक्ष्य और अन्य सबूतों को विधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। गहन जांच के बाद इसके रिजल्ट जल्द उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। इन तमाम प्रयासों के जरिए एसआईटी आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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