💐 हमें तुरंत फोन करें90585 1922598377 77762__________________*तुरंत आवश्यकता है*=========*न्यूज़ इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल को*
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
सभी प्रदेशों में स्टेट हेड और
जिला स्तर पर ब्यूरो चीफ़
की आवश्यकता हैlइच्छुक व्यक्ति संपर्क करें90585 1922598377 77762
पत्रकारों से सोर्स पूछने का हक़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट
ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी। चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण सिंह की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सोर्स नही पूछ सकती है! और न ही न्यायालय। तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है। आज कल देखा जा रहा है! कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है, क्योंकि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है! जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है! अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है, तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।