दिव्यांगों को नेशनल हाइवेज पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, मिली 100 फीसदी छूट
रिपोर्ट,आयशा सिद्दीकी
: राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने वाहनों से जाने के लिए लोगों को टोल टैक्स के रूप में कुछ राशि चुकानी पड़ती है. देशभर में बने नेशनल हाइवेज ही नहीं बल्कि कई जीटी रोड या सामान्य सड़कों पर टोल नाका का पैसा चुकाना पड़ता है.
हालांकि अब दिव्यांगों को सफर के दौरान नेशनल हाइवेज पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. दिव्यांगों को 100 फीसदी छूट का ऐलान किया गया है.
हालांकि ऐसा पूरे देश में नहीं है बल्कि सिर्फ एक राज्य ने दिव्यांगों को 100 फीसदी छूट का ऐलान किया है. यह राज्य है पंजाब. आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब ने राज्य में नेशनल हाइवेज को दिव्यांगों के लिए 100 फीसदी फ्री कर दिया है.
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट दी गई है. हालांकि यह छूट किसी भी वाहन में बैठे दिव्यांगों के लिए नहीं है बल्कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के तहत दिव्यांगजन मल्कीयत के अधीन रजिस्टर हुए हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी गई है. उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालकियत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी.
डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नये या पुराने व्हीकल को दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टेग लेना पड़ेगा. इसके लिए उन्हें https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाईट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन फार्म भरने के बाद अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा.
इस आदेश को लेकर पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in पर उपलब्ध है. इसके इलावा अगर दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल आती है तो इसे लेकर वह अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा अफसर या संबंधित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं अब दिव्यांगों को सफर के दौरान नेशनल हाइवेज पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. दिव्यांगों को 100 फीसदी छूट का ऐलान किया गया है.
हालांकि ऐसा पूरे देश में नहीं है बल्कि सिर्फ एक राज्य ने दिव्यांगों को 100 फीसदी छूट का ऐलान किया है. यह राज्य है पंजाब. आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब ने राज्य में नेशनल हाइवेज को दिव्यांगों के लिए 100 फीसदी फ्री कर दिया है.
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट दी गई है. हालांकि यह छूट किसी भी वाहन में बैठे दिव्यांगों के लिए नहीं है बल्कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के तहत दिव्यांगजन मल्कीयत के अधीन रजिस्टर हुए हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी गई है. उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालकियत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी.
डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नये या पुराने व्हीकल को दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टेग लेना पड़ेगा. इसके लिए उन्हें https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाईट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन फार्म भरने के बाद अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा.
इस आदेश को लेकर पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in पर उपलब्ध है. इसके इलावा अगर दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल आती है तो इसे लेकर वह अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा अफसर या संबंधित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं