
अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 06 जनवरी से 16 जनवरी तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण- जिला पूर्ति अधिकारी
रिपोर्ट, शमीम अहमद
बिजनौर । जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया कि जिसके क्रम में अन्त्योदय कार्डधारकों व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 06 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य कराया जाएगा।
उन्होने बताया कि जिसके क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 कि०ग्रा० गेहूं (निःशुल्क) व 21 कि०ग्रा० चावल (निःशुल्क) कुल 35 कि०ग्रा० प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 कि०ग्रा० गेहूं (निःशुल्क) व 03 कि०ग्रा० (निःशुल्क) चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रति यूनिट वितरण दिनांक 06 जनवरी से दिनांक 16 जनवरी के मध्य कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की अन्तिम तिथि 16 जनवरी होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सके।
अतः सभी अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डाे से अनुरोध है कि वह उचित दर दुकान से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।